रायपुर । राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में दिख रही है। दरअसल कई इलाकों में जागरूकता और नियमों का पालन की धज्जियां उड़ाए जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप जिले में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है।
ऐसे में प्रशासन ने सख्त होते हुए कई जिलों में शादी ब्याह में उपस्थित होने वाले मेहमानों की अधिकतम संख्या दो सौ निर्धारित कर दी गई है। इससे अधिक मेहमान पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।
यही नियम गुरू पूर्णिमा और अन्य आयोजन को लेकर भी लागू किये गए है। राजधानी में बढ़े कोरोना के खतरे के मद्देनजर 11 अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गयी है। कलेक्टर एस भारतीदासन के आदेश के मुताबिक नियमोंकी अवहेलना पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी।
प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी
राजधानी रायपुर में कोरोना के खतरे के मद्देनजर 11 अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गयी है। नयी गाइडलाइन में साफ़ कर दिया गया है कि शादी चाहे होटलों के हॉल में करे या टेंट बनाकर, दो सौ से ज्यादा मेहमान मिले तो कार्यक्रम बंद कर कार्रवाई की जाएगी।
इनपर नजर रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस और प्रशानिक अफसरों की टीम भी बनाई है। बैंड वालों को भी चेतवानी जारी करते हुए कहा गया है कि वे केवल मैरिज हॉल और शादी वाली जगह पर ही बैंड बजा सकेगें। सड़क पर बैंड और डीजे बजाते हुए पाए जाने पर जब्ती के कार्रवाई की जाएगी। डीजे वालों को समझाइश दी गई है कि वे दो बड़े स्पीकरों के साथ बरात स्थल में शामिल हो सकते है।
ऑनलाइन मिलेगी अनुमति
गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी की अनुमति ऑनलाइन मिलेगी। इसमें शादी के कार्ड के साथ वर वधु की आईडी भी जमा करनी होगी। शादी की अनुमति के लिए कलेक्टर या अन्य सरकारी दफ्तर जाने की जरूतर नहीं है। इसके लिए मोबाइल एप और चॉइस सेंटर से आवेदन किया जा सकता है। प्रशासन शादी ब्याह के स्थानों में मेहमान बनकर जायेगा।
कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक इस बार गुरू पूर्व का आयोजन भव्य तरीके से नहीं किया जायेगा। सभी कार्यक्रम गुरुद्वारे के अंदर ही होंगे। कार्यक्रम के दौरान हर साल की भांति इस बार नगर कीर्तन, रैली, शोभा यात्रा व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। गुरुद्वारे में एक साथ सिर्फ 50 लोग ही प्रवेश करेंगे। कलेक्टर की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ पैकेट के जरिये ही लंगर प्रसाद वितरित किया जायेगा।
आदेश के मुताबिक गुरुद्वारे में प्रवेश के वक्त सेनेटाइज करना बेहद जरूरी होगा। गुरुपर्व पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। रात 8 बजे से 10 बजे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है।
गुरु पर्व पर आयोजनों में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को जाने की मनाही होगी। वहीं लाउड स्पीकर का भी नहीं इस्तेमाल किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान मेला, बाजार व अन्य दुकान भी नहीं लगाये जायेंगे।