Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: HC से कंगना को बड़ी राहत, सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं, BMC को देना होगा हर्जाना
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

HC से कंगना को बड़ी राहत, सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं, BMC को देना होगा हर्जाना

GrandNews
Last updated: 2020/11/27 at 5:15 PM
GrandNews
Share
4 Min Read
SHARE

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है.

कोर्ट ने माना  BMC की मंशा ठीक नहीं थी 

- Advertisement -
Ad image

कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं और BMC की मंशा ठीक नहीं थी. दिया गया नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए. मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कंगना और बीएमसी दोनों को सुनेगा

- Advertisement -

कंगना को मिलेगा हर्जाना 

- Advertisement -

जो भी हर्जाना होगा वो BMC द्वारा भरा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी. तीन महीने के अंदर आर्किटेक्ट को डैमेज का मूल्यांकन करना होगा. दफ्तर का बाकी हिस्सा जिसे बीएमसी अनधिकृत बता रही है उसे नियमित किया जाए. कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है.

कंगना के बयानोंं पर कोर्ट का सवाल  

जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.

कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात कहे. राज्य द्वारा समाज पर बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने तस्वीरों और अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया जिनमें संजय राउत धमकी दे रहे हैं. सामना में छपी सामग्री और न्यूज चैनल पर चलाई गईं वीडियो क्लिप. इमारत को 40 प्रतिशत तक तोड़ा जाना और सामना द्वारा छापी गई हेडलाइन ‘उखाड़ दिया’ पर गौर किया. कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई है.

When individual stands against the government and wins, it’s not the victory of the individual but it’s the victory of the democracy.
Thank you everyone who gave me courage and thanks to those who laughed at my broken dreams.
Its only cause you play a villain so I can be a HERO. https://t.co/pYkO6OOcBr

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020

कंगना रनौत ने जताई खुशी

 

जजमेंट से खुश कंगना

कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा- मैंने कंगना को जानकारी दे दी. वो जजमेंट के बारे में जानकर खुश थी. मुझे भरोसा था कि ऐसा ही आदेश मिलेगा. क्योंकि मामला तथ्यों पर आधारित था और वे गलत नहीं हो सकते.

 

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर दी शुभकामनाएं
Next Article किसान आंदोलन पर बोले राहुल, ”अभी तो ये शुरुआत है” कहते हुए कही ये बात…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Double Murder Mystery: अमलेश्वर में डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी, इंस्टाग्राम वाली दोस्ती ने ली जान
Grand News June 23, 2025
Raipur Breaking:राजधानी में दिल दहला देने वाली वारदात, सूटकेस में मिला युवक का शव
Grand News June 23, 2025
CG NEWS : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा ने मनाया स्मृति दिवस, दी श्रद्धांजलि और किया पौधारोपण
छत्तीसगढ़ रायपुर June 23, 2025
RAIPUR CRIME NEWS : नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पहचान छिपाने बन गया था सपेरा, आरोपी गिरफ्तार 
क्राइम छत्तीसगढ़ रायपुर June 23, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?