बिलासपुर : हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। तिवारी ने रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।
उन्होंने ने इसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है। अब मामले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के पास भेजा जाएगा।
क्या है पूरा मामला ?
विनोद तिवारी का आरोप है कि रमन सिंह ने 2008-09 और 2013-14 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति से जुड़े ब्यौरे को छिपाया था। विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है।
विनोद तिवारी ने पूरे मामले में सीबीआई से मांग की थी। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया तब सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। अब मामले को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि मामले को किस बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजना है।