मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर बस स्टैंड पर एक महिला के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। वायरल हुए वीडियो में महिला अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दे रही है। मामले में कोतवाली पुलिस ने एक युवक पर छेड़छाड़ और तीन महिलाओं पर मारपीट का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, कुंडेश्वर में रजक परिवार के दो पक्षों के बीच एक दिन पहले विवाद हुआ था। जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। मंगलवार सुबह एक महिला के साथ फिर बदसलूकी की गई। कुंडेश्वर बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह एक युवक और उसके परिवार की महिलाओं के साथ दूसरे पक्ष की महिला से विवाद हो गया। विवाद के दौरान महिला के कपड़े उतर गए और महिला अर्धनग्न हो गई।
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी वायरल हो गया। जिसमें महिला अर्धनग्न दिखाई दे रही है। इस घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को लगी तो आरोपियों के घर जाकर दबिश दी। दरअसल बालचंद राजा और आशा रजक दोनों एक ही परिवार के है। 30 नवंबर की सुबह बालचंद अपनी दुकान खोलने सुबह निकले थे।
इसी दौरान आशा रजक ने खेत पर लगे पेड़ काटने की पुरानी बुराई को लेकर उलाहना दिया और गाली गलौज करने लगी, मना किया तो आशा ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। उसके बेटे अजय रजक ने पैर पर पत्थर पटक दिया था। जिससे बाल चंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी दौरान आशा रजक ने भी बालचंद के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मंगलवार सुबह बालचंद रजक के परिवार से महिलाएं दर्शन करके लौट रही थी। इसी दौरान फिर से उक्त महिला से दोनों की गाली गलौज शुरू हो गई। इस दौरान महिला के विवाद के समय मोनू वहां मौजूद था और विवाद कर रहा था। विवाद के दौरान महिला के कपड़े उतर गए। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है।
घटना की रिपोर्ट महिला ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मोनू रजक परिवार की तीन महिलाओं पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। टीआई सुनील शर्मा का कहना है कि दोनों परिवारों का पुराना विवाद है विवाद के चलते एक दिन पहले ही मारपीट को लेकर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया था।
मंगलवार सुबह फिर से दोनों के बीच विवाद हुआ। पीड़ित महिला का कहना है कि रास्ते में रोककर मेरे साथ पहले मारपीट की है। इस दौरान छीना झपटी कर अर्धनग्न कर दिया। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। टीआई शर्मा ने बताया मोनू रजक पर धारा 354 सहित अन्य तीन महिलाओं पर 323, 294, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया।