बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक महाविद्यालयों में एडमिशन के मामले में राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGAU) रायपुर को BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
दरअसल, श्रुति गंधार्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नियम बदलने की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। कहा गया है, नए नियम में नाती, पोते, पोतियों को प्रवेश से वंचित रखा गया है। पहले पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को प्रवेश में छूट देने का नियम था। मामले में चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और कृषि विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। साथ ही BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की एक सीट सुरक्षित रखने का निर्देश प्रतिवादियों को दिया है।