रायपुर। महामारी के इस दौर में कई निजी अस्पतालों ने कोरोना के नाम पर लूट मचा रखी है। ऐसे ही एक मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के साथ बेबीलोन होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ आए अमेरिकी नागरिक ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है। अमेरिकी नागरिक जॉन जोसेफ नवंबर 2019 में अपनी पत्नी मंजरी और बच्चे को लेकर महासमुंद के सराईपाली स्थित अपने ससुराल आए थे। अपनी पत्नी व बच्चे का वीजा बढ़ाने के सिलसिले में अगस्त 2020 में उन्हें मुंबई जाना पड़ा। लौटने पर महासमुंद प्रशासन ने उनका कोविड टेस्ट कराया, जहां उन्हें पॉजिटिव बताया गया, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं दी गई।
फिर उन्हें रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल जाने को कहा गया, यहां से अस्पताल ने उन्हें अपने आइसोलेशन सेंटर बेबीलॉन होटल भेज दिया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 1 लाख 80 हजार रुपए का बिल थमा दिया। लेकिन जोसेफ ने जब बिल जमा नहीं किया तो अस्पताल प्रबंधन ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी।
पुलिस ने भी जॉन जोसेफ के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। इसी दौरान जोसेफ ने एम्स में कोरोना टेस्ट कराया, जहां उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर जॉन ने अपनी शिकायत शासन-प्रशासन से की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जोसेफ ने निजी अस्पताल से 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल और बेबीलोन होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।