बिलासपुर। देश में कानून बनने के 16 माह बाद तीन तलाक के छत्तीसगढ़ में 27 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं देशभर में महिलाएं 1057 मामले दर्ज करा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है। इधर, बिलासपुर जिले में 3 मामले ही दर्ज किए गए हैं। दो में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।सभी मामले सिविल लाइन थाने में दर्ज किए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2019 को तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास किया था। इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति द्वारा तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई थी।
कानून के तहत तीन तलाक देना अब गैर कानूनी है। इसके लिए सजा और मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। मामले में एफआईआर दर्ज 2 दिसंबर 2020 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत तालापारा खाना बाड़ा निवासी नाजिमा परवीन खान पति मोहम्मद सादिक खान 31वर्ष ने अपने पति सादिक मोहम्मद रायपुर बैरन बाजार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
आरोपी फरार केस की स्थिति-प्रकरण विवेचना में है। कोरिया में दर्ज हुआ था प्रदेश का पहला मामला, देश में यूपी में छत्तीसगढ़ में पहला मामला 19 अगस्त 2019 को कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ पुलिस थाने में दर्ज किया गया। परवीन ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी। इसी तरह देश में पहली एफआईआर 2 अगस्त 2019 को मथुरा में दर्ज की गई थी।
चालान पेश नहीं
केस-1. 23 जुलाई 2019 को सिविल लाइन थाने में तीन तलाक का पहला केस दर्ज हुआ। कुदुदंड की विवाहिता ने पति फैज अहमद, ससुर शकील अहमद, सास शबनम परवीन व मामा ससुर पर जुर्म दर्ज कराया।
- कार्रवाई: आरोपी गिरफ्तार
- केस की स्थिति: चालान तैयार, लेकिन पेश नहीं हुआ है।
मामला विचाराधीन है
केस-2. 20 सितंबर 2019 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तालापारा फैज नगर निवासी जीनत खान पिता जुनैद खान 30वर्ष ने अपने पति जुनैद खान 34वर्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
- कार्रवाई: आरोपी गिरफ्तार
- केस की स्थिति: कोर्ट में चालान पेश। मामला विचाराधीन है।