रायगढ़। नगर पंचायत लैलूंगा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीपी श्रीवास्तव ने नगर के मुख्य मार्ग अटल चौक से मंडी तक और सेठ बंशीधर मार्ग को कंटेंनमेंट जोन बनाया है।
जिसमे सभी तरह की गतिविधि आगामी आदेश तक बंद रहेगी। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए लैलूंगा व्यापारी वर्ग ने स्वेच्छा से सभी व्यापारियों को रविवार को दुकान बंद करने का आह्वान किया था।
बचाव के लिए व्यवसायियों ने शनिवार को नगर में घूम घूम कर रविवार बंद करने की अपील की थी। इस अपील को सभी व्यापारी वर्ग ने स्वीकार किया और अपनी दुकानें बंद रखी थी।
आगे भी प्रत्येक रविवार को अपनी प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया। जिसमें ठेले, गुमटियां, सैलून, मेडिकल स्टोर आदि दुकानों को छूट दी गई है। लैलूंगा विकासखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं।
जारी आदेश अनुसार कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक/4.0-3/2020-DM- I(A) दिनांक 01.05.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय – समय पर जारी आदेश एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं तथा कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्रमांक 13115/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 16.09.2020 के परिपालन में लैलूंगा अनुविभाग अन्तर्गत खण्ड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूची अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमित पाये जाने के कारण निम्नानुसार कंटनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया जाता है:
1- लैलूंगा मेन रोड, 2- लैलूंगा सेठ बंशीधर मार्ग, 3- लैलूंगा कोतबा रोड, 4 बगुडेगा मुख्य बस्ती तथा रेनहापारा, 5-राजपुर मुख्य बस्ती, 6-भेड़ीमुड़ा अ ढाबापारा, 7-झारआमा, 8- पांकरगांव, जूनापारा
कन्टेनमेंट जोन के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-
अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कन्टेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेन्ट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।5 जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेग