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HC की नहीं मानी बात : PWD के सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी को HC से नोटिस जारी… ये है वजह

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Last updated: 2020/12/07 at 4:16 PM
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बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश  बाद भी PWD के सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी ने कार्य पूरा नहीं किया, जिसे लेकर हाइकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामला  PWD से रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण नहीं करने को लेकर है। कोर्ट ने इसके लिए 3 माह का समय दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई।

बिलासपुर निवासी छेदीलाल साहू ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें बताया कि वह 20 नवंबर 2017 को PWD से लेबर पद से रिटायर्ड हुए हैं। इसके बाद देय राशि का भुगतान नहीं हुआ और न ही पेंशन का निर्धारण हुआ। इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में पहले दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 सितंबर 2019 को 3 माह में मामले के निराकरण का आदेश दिया था।

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 याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और कोष लेखा व पेंशन के संचालक नीलकंठ टेकाम ने कार्यवाही नहीं की। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है। इस पर कोर्ट ने दोनों अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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