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12 दिसंबर से बदल जाएगा Post Office का ये नियम, कल ही निपटा लें ये काम नहीं तो देना पड़ेगा एक्सट्रा चार्ज

Neeraj Gupta
Last updated: 2020/12/10 at 2:58 PM
Neeraj Gupta
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3 Min Read
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नई दिल्ली: अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में खाता है तो अब आप ये नया नियम जरूर जान लें. 12 दिसंबर 2020 से पोस्ट ऑफिस के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नए नियम के तहत ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Savings Account) में 11 दिसंबर तक 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा. अगर 12 दिसंबर को ग्राहकों के खाते में मिनिमम बैंलेस नहीं होगा तो आपको मेंनटेनेंस चार्ज देना होगा.

India Post ने किया ट्वीट
भारतीय डाक (India Post) ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. India Post ने ट्वीट में लिखा कि अब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है.

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नहीं रखने पर देना होगा इतना चार्ज
इंडिया पोस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 दिसंबर 2020 के बाद डाक घर बचत खाता पर लागू होने वाले रखरखाव शुल्क से बचने के लिए अपने खाते में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस शीघ्र सुनिश्चित करें. अन्यथा वित्त वर्ष के अंत में रखरखाव के नाम पर खाते से 100 रुपए कट जाएंगे.

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इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट पर सालाना ब्याज दर 4 फीसदी है. ब्याज का कैलकुलेशन महीने की 10वीं तारीख और महीने के आखिर के बीच मिनिमम बैलेंस राशि के आधार पर की जाती है. ग्राहक इसे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं.

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कौन खोल सकता है पोस्ट ऑफिस में खाता
पोस्ट ऑफिस के बचत खाते को एक अकेला वयस्क या संयुक्त रूप से दो वयस्कों (Joint Acount) या एक नाबालिग की ओर से एक अभिभावक की तरफ से खोला जा सकता है. 10 साल से ऊपर के नाबालिग द्वारा अकाउंट खोला जा सकता है. एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ( डाकघर बचत खाता) खोला जा सकता है. साथ ही, नाबालिग या बिना दिमाग के व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है. डाकघर बचत खाता खोलने के समय नॉमिनी जरूरी है.

मिलती हैं ये सुविधाएं
>> पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट पर ग्राहकों कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं-
>> अकाउंट पर चेक/एटीएम सुविधा
>> नॉमिनेशन सुविधा
>> अकाउंट एक पोस्‍ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर कराने की सुविधा
>> नेटबैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग की सुविधा
>> ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा

TAGGED: 12 दिसंबर, Post Office, ग्रैंड न्यूज़, नियम
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