उत्तर प्रदेश के नोएडा में 5 साल पहले हुए एक दुष्कर्म के मामले में नोएडा की एक कोर्ट ने पिता को अपनी नाबालिग बेटी के दुष्कर्म का दोषी ठहराया है. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय निरंजन कुमार की कोर्ट ने दोषी पिता को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम 5000 निर्धारित की गई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
फरवरी 2015 में नोएडा की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पति ने बलात्कार किया है. महिला ने आरोपी पति के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 24 थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था. अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) तृतीय गौमतबुद्ध नगर निरंजन कुमार की कोर्ट में सुबूतों और गवाही से स्पष्ट हुआ कि पीड़िता के साथ उसके पिता ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. जज ने दोषी पिता को सात वर्ष कारावास की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.
इस मामले में बचाव पक्ष लगातार यह दलील देता रहा है कि लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर है. किन्तु कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बिनाह पर यह फैसला दिया और पिता को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है.