Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: AMAZING : युवती ने पहले दर्ज कराया FIR… फिर कोर्ट पहुँच… बोली, मुझसे गलती हो गई
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsNATIONALकानूनदिल्ली

AMAZING : युवती ने पहले दर्ज कराया FIR… फिर कोर्ट पहुँच… बोली, मुझसे गलती हो गई

Desk
Last updated: 2020/12/22 at 5:11 PM
Desk
Share
3 Min Read
SHARE

बलात्कार की एफआईआर दर्ज होने के बाद जब एक व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, तो बड़े ही नाटकीय अंदाज में एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने अपने आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरे आरोप गलत हैं और मैं अब एफआईआर वापस लेना चाहती हूं। महिला ने कहा कि कुछ गलतफहमियों के चलते उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी, जो 2 साल तक उसका दोस्त भी रहा था। महिला ने कोर्ट को कहा कि वह बिना शर्त कोर्ट के सामने माफी मांग रही है।

कोर्ट में महिला की माफी और खुद हलफनामे में यह स्वीकारने के बाद कि उसने आरोपी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाए हैं, कोर्ट ने आज इस मामले में एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि खुद महिला के इस मामले में अपने आरोपों को गलत बताने के बाद अब केस को आगे ट्रायल के लिए ले जाना गलत होगा, क्योंकि ट्रायल के बाद भी आरोपी महिला के इस बयान के बाद बरी हो जाएगा। ऐसे में कोर्ट का समय और व्यर्थ होगा लिहाजा वह इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर रहे हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी और महिला दोनों आपस में रिश्तेदार भी रहे हैं और 2 साल से दोस्त भी थे। दोनों ने आपसी संबंध अपनी मर्जी से बनाएं हैं। लेकिन इस साल फरवरी में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद महिला ने अक्टूबर में अपने दोस्त पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में आज अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट आरोपी की अर्जी पर कोई फैसला ले पाता उससे पहले ही महिला ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने आरोपों को वापस लेते हुए कोर्ट से माफी मांग ली।

- Advertisement -
Ad image

हालांकि कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के बाद अपने आदेश में यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से भी वाकिफ हैं जिसमें जघन्य अपराधों में एफआईआर को रद्द न करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन चूंकि यहां पर खुद पीड़ित महिला ही अपने आरोपों से मुकर रही है और उसने कोर्ट में झूठी एफआईआर दर्ज कराने की बात स्वीकार की है। ऐसे में कोर्ट के पास इस मामले में एफआईआर को रद्द कराने के पर्याप्त मजबूत आधार है।

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article आज का राशिफल HOROSCOPE : बच्चों की चिंता… प्रिय वस्तु के गुमने का भय… पढ़ें आज का राशिफल
Next Article FRAUD : राजधानी में युवती के खाते से… 49 बार में, 2 लाख पार… नहीं मिला अलर्ट
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG Politics : छत्तीसगढ़ के रमेश बैस बनेंगे उपराष्ट्रपति? PCC चीफ दीपक बैज ने PM मोदी को लिखा लेटर  
CG Politics : छत्तीसगढ़ के रमेश बैस बनेंगे उपराष्ट्रपति? PCC चीफ दीपक बैज ने PM मोदी को लिखा लेटर  
छत्तीसगढ़ राजनीति July 25, 2025
Krishna Janmashtami 2025 : 15 या 16 अगस्त कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जानें तारीख और शुभ मुहूर्त
Krishna Janmashtami 2025 : 15 या 16 अगस्त कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जानें तारीख और शुभ मुहूर्त
धर्म July 25, 2025
CG Politics : सोशल मीडिया में ट्रोल होते ही मंत्री Lakshmi Rajwade का पलटवार, कहा- कांग्रेसी हमें न सिखाएं खेती कैसे करनी है…
CG Politics : सोशल मीडिया में ट्रोल होते ही मंत्री Lakshmi Rajwade का पलटवार, कहा- कांग्रेसी हमें न सिखाएं खेती कैसे करनी है…
छत्तीसगढ़ राजनीति July 25, 2025
CG News : सड़क किनारे मिली पूर्व सरपंच के बेटे की लाश, मचा हड़कंप 
CG News : सड़क किनारे मिली पूर्व सरपंच के बेटे की लाश, मचा हड़कंप 
छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा July 25, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?