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कोरोना वायरस के कारण नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टला

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Last updated: 2020/12/26 at 9:21 PM
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मध्य प्रदेश में कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को तीन महीने के लिए टाल दिया है। अब 20 फरवरी के बाद चुनावों पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है।

 

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राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243-K एवं 243-Z A में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के दिसंबर -2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन, नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर (माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार), 20 फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। इसी तरह कोरोना के कारण ही त्रिस्तरीय पंचायतों के दिसंबर-2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन फरवरी-2021 के बाद कराए जाएंगे।

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बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर पूरी तैयार होने की बात कही थी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग का यह संवैधानिक दायित्व है कि स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही निर्वाचन करा लिया जाए।

 

राज्य के कुल 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर को समाप्त हो गया है।

वहीं जनवरी में 8 नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी एवं फरवरी 2021 में पूरा हो रहा है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो रहा है।

साथ ही नव गठित 29 नगर परिषदों का निर्वाचन भी कराया जाना बाकी है।

संविधान में ये प्रावधान : नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल और निर्वाचन के संबंध में संविधान में दो तरह के प्रावधान हैं-

 

अनुच्छेद 243 ई- पंचायतों की अवधि, प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से लेकर 5 साल तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं।

अनुछेद 243 यू- प्रथम अधिवेशन के लिए तय तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।

चुनाव में देरी पर आयोग के खिलाफ लगी याचिकाएं

कोविड 19 के संक्रमण के दौरान निर्वाचन के आयोजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल समेत राज्य के सभी कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं चुनाव निर्धारित समय पर नहीं होने से हाईकोर्ट की जबलपुर और इंदौर में आयोग के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई हैं।

 

बिहार, राजस्थान के चुनावों का हवाला दिया

 

राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, हैदराबाद नगर निगम और हरियाणा में प्रस्तावित कार्यक्रम जारी करने का हवाला देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तत्काल कराया जाना प्रस्तावित है और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य में कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति की निगरानी रखने के लिए कहा गया है। राज्य शासन को जब भी लगे कि आंकड़ों और अपनी तैयारी से राज्य शासन को यह महसूस हो कि स्थितियों में सुधार है तो वह राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल अवगत कराएं। चुनाव तत्काल कराए जाएंगे

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