नई दिल्ली. स्कूल जाने वाले अब हर बच्चे के बैग का वजन तय होगा. किस क्लास का बच्चा कितने वजन तक का स्कूल बैग लेकर जाएगा, यह दिल्ली सरकार ने तय कर दिया है. इसे लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन तय की है. यह दिशा-निर्देश सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगी. स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत सभी स्कूलों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा.
सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्टबुक को ही फॉलो करना होगा. किसी भी क्लास में टेक्स्टबुक की संख्या इन संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती. स्कूल के प्राध्यापकों और टीचर्स को हर क्लास के लिये एक टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि छात्रों को हर रोज़ बहुत सारी किताबें और नोटबुक न लानी पड़े.
1- प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिये कोई भी नोटबुक नहीं होगी.
2- 1st और 2nd क्लास के लिये सिर्फ 1 नोटबुक के इस्तेमाल होगा. इन क्लासेज के लिये कोई भी होमवर्क नहीं होगा.
3- अन्य क्लासेज में 1 सब्जेक्ट के लिये अभ्यास, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ 1 नोटबुक होगी जिसे टाइम टेबल के हिसाब से छात्रों को लाना होगा. छात्रों को पढ़ाई के लिये अतिरिक्त किताबें या एक्स्ट्रा मैटीरियल स्कूल में लाने के लिये नहीं कहा सकता.
क्लास के हिसाब वजन तय
सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और हर क्लासरूम में लगाना होगा, जो इस प्रकार है-
प्री-प्राइमरी- कोई बैग नहीं
क्लास 1 और 2- 1.6 से 2.2 kg
क्लास 3, 4, 5- 1.7 से 2.5 kg
क्लास 6 और 7- 2 से 3 kg
क्लास 8- 2.5 से 4 kg
क्लास 9 और 10- 2.5 से 4.5 kg
क्लास 11 और 12- 3.5 से 5 kg
कम वजन वाले स्कूल बैग के लिये करना होगा प्रोत्साहित
साथ ही यह भी कहा गया है कि स्कूल प्रशासन कम वजन वाले उपयुक्त प्रकार के स्कूल बैग के बारे में छात्रों और अभिभावकों को बताएं और छात्रों को सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बैग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें. स्कूलों को चेक करना होगा कि कहीं छात्रों का बस्ता ज्यादा भारी न हो. साथ ही स्टूडेंट्स को बैग की दोनों बेल्ट को टांगने के लिए प्रोत्साहित करना होगा.