यूपी के बाद मध्यप्रदेश में भी लव-जिहाद कानून को कैबिनेट ने प्रस्तावित करते हुए राज्यपाल को अंतिम हस्ताक्षर के लिए भेज दिया था। जिस पर राज्यपाल आनंदीबेन ने मुहर लगा दी है। अब यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। हालांकि 6 माह के भीतर इसे विधानसभा में पारित कराना होगा। फिलहाल इस कानून को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दिए हैं।
गौरतलब है, पिछले साल 29 दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को अनुमोदन दे दिया था। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा और अधिकतम एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।