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BHILAIदुर्ग

Last updated: 2021/01/08 at 8:07 PM
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यातायात पुलिस की कार्यवाही को कोर्ट से रद्द करवा सकते हैं, अगर दस्तावेज पेश करने का 15 दिन का समय नहीं दिया तो…

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भिलाई। यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा या आवश्यक वाहन संबंधित दस्तावेज नहीं है तो भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत धारा 139 में यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। अगर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर तुरंत वाहन का आरसी बुक, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट, पीयूसी नहीं दिखाते हैं तो यह अपराध नहीं है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देश में वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान के तहत यह जानकारी दी गई।

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राजेन्द्र प्रसाद चौक पर लगे शिवर में शुक्रवार को तक कुल 2055 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हे नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया, जिसमें विशेष रूप से श्रीमती प्रेरणा अहिरे न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के द्वारा उन वाहन चालको को समझाईश दी जिन्हें नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया। इस दौरान लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के उन नियमों से अवगत कराया गया जिससे वे अंजान है। शिविर में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उक्त दस्तावेज उसके घर में है तो उसे उक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर पुलिस, दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान की कार्यवाही करती है, तो कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है।

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सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालकों के दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस उसके विरूद्ध चालान की कार्यवाही नहीं कर सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से चालानी कार्यवाही करती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको चालान भरना ही पडेगा।

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ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपकेे पास सभी दस्तावेज है और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो आप कार्यवाही को निरस्त करव सकते है। ड्राईविंग लायसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर ड्राईविंग लायसेंस के नवीनीकरण के लिए एक साल पहले या एक साल बाद नये लायसेंस के लिए आवेदन दिया जा सकता है । यदि किसी वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त हो गई हो (अर्थात एक्सपायर हो गया हो ) तो उसे दुबारा ड्रायविंग लायसेंस की परीक्षा पास करना पडेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग श्रीमती प्रेरणा अहिरे ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाता है तो उसे यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वर्तमान में हजारों रूपये का चालान वाहन चालक पर या स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

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