Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: ITR: आईटीआर फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन, जुर्माने से बचने के लिए तुरंत करें ऑनलाइन फाइल
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

ITR: आईटीआर फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन, जुर्माने से बचने के लिए तुरंत करें ऑनलाइन फाइल

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/01/08 at 1:02 PM
Neeraj Gupta
Share
3 Min Read
SHARE

आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आयकर रिटर्न भरने के लिए सात दिन का समय बचा है। आखिरी समय में आटीआर फाइल करने कि दिक्कतों से बचने के लिए बेहतर है कि आप आईटीआर पहले फाइल कर दें। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन लेट करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन इस बार कोरोना के कारण समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं आप कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन-सा फॉर्म भरना है। साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप या अकाउंट होना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है।

- Advertisement -
Ad image

1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
2. ‘e-File’ मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक करें।
3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करें।
5. इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक कीजिए। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
6. फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
7. इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
8. अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक आयकर रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।

TAGGED: 2 दिन, आटीआर फाइल, ग्रैंड न्यूज़
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article BREAKING : मुख्यमंत्री को मिली जान से मारने की धमकी
Next Article करियर का सबसे बड़ा धमाका करने की जैकी दा की तैयारी, इस फिल्म में बने सुपरविलेन
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS: रायगढ़ में रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट के आरोपी अब तक बाहर, पीड़ित ने SP ऑफिस पहुंचकर लगाई इंसाफ की गुहार
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ July 18, 2025
CG NEWS: पुलिस परिवार के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 198 हुए लाभान्वित
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ July 18, 2025
CG NEWS: सूरजपुर पुलिस ने 30 लाख कीमत के गुम हुए 120 मोबाईल बरामद कर संबंधित को सौंपा।
Grand News छत्तीसगढ़ सरगुजा July 18, 2025
CG NEWS: यातायात सुरक्षा नियमों का यदि सम्मान कर पालन करेंगे तो होगी दुर्घटना से बचाव- डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर। यातायात नियमों को अपनाकर सुरक्षित सूरजपुर बनाने किया अपील।
Grand News छत्तीसगढ़ सूरजपुर July 18, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?