बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकाखण्ड अंतर्गत खांडा जलाशय के फूटने से क्षतिग्रस्त होने के मामले में जाच के पश्चात राज्य शासन ने हर्जाना वसूली की बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक, निलंबित कार्यपालन अभियंता विनोद कुमार साहू को 1 करोड़ 3 लाख का हर्जाना भरना पड़ सकता है।
हालांकि अभी साहू को एक और मौका दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यदि अब भी उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उनसे हर्जाने के रूप में उक्त राशि वसूलने के आदेश जारी होंगे। फिलहाल साहू से उनके खिलाफ आरोपपत्र जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है, जिसमें उनके द्वारा शासन व किसानों को नुकसान पहुंचाए जाने के चलते उक्त राशि का उल्लेख है। यदि आदेश जारी होता है तो संभवतया ऐसा पहली बार होगा जब किसी अफसर पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
बता दें कि निलंबित कार्यपालन अभियंता के खिलाफ लगे आरोप की जांच के पश्चात शासन स्तर से यह कार्रवाई हुई है। जांच के बाद हर्जाना भरने का आदेश जारी हुआ है। हर्जाना वसूली की इस कार्रवाई को प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
अभी निलंबित कार्यपालन अभियंता के खिलाफ आरोपपत्र मिला है। यदि उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनसे हर्जाने की उक्त राशि वसूली जाएगी। जिसका ओदश जारी होगा। साहू को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। अब तीन सदस्यीय समिति उनसे पूछताछ करेगी। इसके पहले भी उन्हें नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
-सुरेंद्र दुबे, कार्यपालन अभियंता