जांजगीर-चांपा। जांजगीर एस डी एम मेनका प्रधान ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत नवागढ़ जनपद की ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया हैै।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)कार्यालय जांजगीर से जारी प्रेस नोट के अनुसार यह कार्यवाही तहसीलदार नवागढ़ एवं जनपद पंचायत से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जांच प्रतिवेदन में सेमरा सरपंच के खिलाफ बिना कोई प्रस्ताव के कुटराबोड़ तालाब को फोड़कर पानी निकासी कर ठेकेदार को व्यक्तिगत लाभ देने के उद्देश्य से मुरूम निकासी हेतु ठेकेदार को अपने एकल हस्ताक्षर से पत्र जारी किया जाना पाया गया ।
उक्त कृत्य को पदीय दायित्व का उल्लंघन मानते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत निलंबन की कार्यवाही एस डी एम जांजगीर द्वारा की गई।