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सोनू सूद को अवैध निर्माण मामले में बड़ी राहत, बॉम्बे HC ने 13 जनवरी तक के लिए कार्रवाई पर लगाई रोक

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/01/11 at 2:44 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
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मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को बृह्नमुंबई महानगरपालिका ने नोटिस जारी किया था. बीएमसी ने एक्टर को यह नोटिस उपनगर जुहू स्थित उनके रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के अवैध रूप से बदलाव को लेकर जारी किया था. जिसके लिए एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर रुख किया था. अब बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में एक्टर को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक कोई कार्रवाई ना करने के निर्देश जारी किए हैं.

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बीएमसी के नोटिस को सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. जिस पर कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है. सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में किसी भी तरह का अवैध या अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया है. इमारत में केवल वही बदलाव किए गए हैं. जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनयम के तहत परमिशन है.

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सोनू सूद को बीएमसी की ओर से 6 अक्टूबर 2020 की ओर से नोटिस जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के आवासीय इमारत को होटल में तब्दील कर दिया है. इस संबंध में प्राथिमिकी दर्ज कराने की भी मांग की गई थी. बीएमसी के नोटिस के बाद सोनू सूद ने दीवानी अदालत की ओर रुख किया, लेकिन यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया.
TAGGED: एक्टर सोनू सूद, ग्रैंड न्यूज़, निर्देश जारी, नोटिस जारी, बीएमसी, बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉलीवुड
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