मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को बृह्नमुंबई महानगरपालिका ने नोटिस जारी किया था. बीएमसी ने एक्टर को यह नोटिस उपनगर जुहू स्थित उनके रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के अवैध रूप से बदलाव को लेकर जारी किया था. जिसके लिए एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर रुख किया था. अब बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में एक्टर को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक कोई कार्रवाई ना करने के निर्देश जारी किए हैं.
बीएमसी के नोटिस को सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. जिस पर कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है. सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में किसी भी तरह का अवैध या अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया है. इमारत में केवल वही बदलाव किए गए हैं. जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनयम के तहत परमिशन है.