मध्य प्रदेश के भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया कर्ज और ब्याज माफ करने के लिए मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। शिवराज कैबिनेट ने ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 अगस्त 2020 तक भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत और छोटे किसानों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया गया कर्ज और ब्याज की रकम ना तो चुकानी होगी और ना ही उनसे वसूली की जा सकेगी।
यदि कोई गैस लाइसेंसी साहूकार इस विधेयक का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, सिविल न्यायालय में गैर अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रकरण की सुनवाई नहीं होगी। ऋण वसूली के लिए राजस्व प्रक्रिया के तहत चल रही कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी। विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार इसे विधान सभा में पारित कराकर लागू करेगी।