देश में काले धन के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी है। इस बार केंद्र सरकार ने आम लोगों को इसके लिए चुना है, और उनसे काले धन की उगाही करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। सीबीडीटी ने बकायदा इसके लिए एक आॅनलाइन विंडो की शुरुआत कर दी है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और बैठे बिठाए इनाम प्राप्त किया जा सकता है। इनाम की राशि 5 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। साथ ही यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।
पहचान पत्र की जरुरत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि इस विंडो के जरिये पेन कार्ड या आधार कार्ड धारक के साथ-साथ वे लोग भी शिकायत कर सकते हैं, जिनके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है। सीबीडीटी के अनुसार, शिकायतकर्ता को पहले अपने मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी के जरिये अपना सत्यापन कराना होगा, इसके बाद वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके लिए शिकायतकर्ता को सामने खुलने वाले आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति और आय) कर अधिनियम, 1961 का अधिरोपण और बेनामी लेनदेन निवारण अधिनियम के तीन अलग-अलग फार्म में से अपनी शिकायत से जुड़ा फार्म भरना होगा। शिकायत दर्ज होने पर विभाग हर शिकायत के लिए एक यूनिक नंबर आवंटित करेगा, जिसके जरिये शिकायतकर्ता कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति जांच सकेगा।
एक से पांच करोड़ रुपये तक का मिलेगा इनाम
सीबीडीटी के अनुसार, इस विंडो के जरिये शिकायत करने वाला ‘इंफार्मर’ कहलाएगा और वह विभागीय नियमों के तहत काला धन या बेनामी संपत्ति बरामद होने पर इनाम का हकदार भी होगा। विभाग बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले को एक करोड़ रुपये तक और विदेश में अघोषित संपत्ति या अन्य कर चोरी पकड़वाने पर पांच करोड़ रुपये तक का इनाम देता है। अभी तक ऐसी गोपनीय जानकारी देने के लिए शिकायतकर्ता को आयकर जांच शाखा कार्यालय आना पड़ता था। लेकिन अब वह ऑनलाइन ही जानकारी दे पाएगा।