बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक फैसले को ना मानने के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव और संचालक लोक अभियोजन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। यह प्रकरण प्रमोशन में उम्र की सीमा से जुड़े नियम पर हुए विवाद से जुड़ा है।
दोनों पक्ष को सुनने बाद कोर्ट ने सरकारी नियम को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाकर्ता को पदोन्नति व वरिष्ठता देने के निर्देश दिए। यह आदेश 24 अक्टूबर 2019 को पारित हुआ है। इसके 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता चंदकांत गिरी गोस्वामी ने एक अवमानना याचिका प्रस्तुत की। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व संचालक लोक अभियोजन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।