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बड़ी खबर-सीतानदी उदन्ती टाईगर रिजर्व से 51 गाँव के ग्रामीणों ने हज़ारों की संख्या में, अपनी माँगो को ले कर वन विभाग का किया घेराव….. अधिकारियों से लिखित में माँगा अपना अधिकार

Umesh
Last updated: 2021/01/19 at 4:37 PM
Umesh
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3 Min Read
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सामुदायिक वन संसाधन के दावा प्रकिया को लेकर
उपनिदेशक सीतानदी उदन्ती टाईगर रिजर्व गरियाबंद को सौपा गया ज्ञापन
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्याता अधिनियम 2005 तथा संसोधन नियम 2012 के तहत धारा 3 ( 1 ) झ में ग्राम सभा को अपने पारम्परिक सीमा के जंगल का संरक्षण , संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार की मान्यता दिया गया है , और यह प्रकिया गरियाबंद तथा धमतरी जिला के ग्राम सभाओ को भी मन्याता दिया गया परन्तु सीतानदी उदन्ती टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में ग्राम सभा को मान्यता नहीं दे रहे है , और ग्राम सभा के लोग दावा तैयार करते है तो विभाग के कर्मचारीयों द्वारा दावा का स्थल सत्यापन रिपोर्ट नहीं देते है उसका कारण टाईगर रिजर्व का कोर एरिया होना बताया जाता है और मना भी किया जाता है । साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा भी इस क्षेत्र को कोर एरियामें होने की बात मौखिक रूप से बताते हुए यह कानून लागू नहीं होने की बात कही जाती है । लेकिन वन अधिकार कानून में इस प्रकार दिया है कि संकटपूर्ण वन्य जीव आवास स्थल , राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वन अधिकार कानून लागु है जो कियान्वयन मार्गदर्शिका के पृष्ट कमांक 79 में उल्लेख दिया है । इस विषय पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर छ.ग. के द्वारा टाईगर रिजर्व क्षेत्र में लागू करने के लिये दिसम्बर 2020 को आदेश पत्र भेजा है । जिस पत्र के संबंध में चर्चा करने से आप बोले कि नहीं पढा हूं और ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को वन अधिकार कानून टाईगर रिजर्व क्षेत्र में ग्राम पंचायत साहेबिन कछार 7365 मामिल लागू नहीं होगा इस प्रकार आप मौखिक रूप से बोले है । इन सब बातों का उल्लेख करते हुए ज्ञापन के आधार पे ग्रामीणों ने मांग करते हुए विभाग से सीतानदी उदन्ती टाईगर रिजर्व एरिया में ग्राम सभाओं को वन अधिकार कानून के तहत धारा 3 ( 1 ) झ के अर्न्तगत संरक्षण , संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार हेतु दावों के प्रक्रिया नहीं करना चाहते पर लिखित में देंने की मांग किये वही दावा प्रक्रिया चालू करने , कोर एरिया के दावों का सत्यापन कार्य विभाग द्वारा किया जाने से सदस्यों को दोनों प्रकिया मंजूर होने इन सब बातों को लिखित में देने की मांग किये ताकि आगे ग्राम सभा सदस्यों को राज्य स्तर के निगरानी समिति के समक्ष कार्यवाही करने में मदद मिलने की बात कही गई । और ज्ञापन सौपा गया ।

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