रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन के लिए नसबंदी असफल या नसबंदी के करण मौत होने पर मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि दोगुनी कर दी है । जिसमे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
स्वास्थ्य संचालक प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नसबंदी के बाद नसबंदी के कारणों से 8 से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर 50 हजार के स्थान पर एक लाख रूपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। नसबंदी ऑपरेशन के बाद अस्पताल से छुट्टी के 60 दिनों तक कॉम्पलिकेशन होने पर मिलने वाले वास्तविक खर्च (अधिकतम 25 हजार रूपए तक) को बढ़ाकर अब अधिकतम 50 हजार रूपए तक कर दिया गया है।
वही यदि नसबंदी के वजह से 7 दिन बाद मौत होती है आश्रित को 2 लाख के बजाए 4 लाख रूपये दिए जाएँगे ।
वर्तमान में नसबंदी के प्रति प्रोत्साहन व्यक्त करने के लिए सरकार पुरुषों को दो हजार रूपए और महिलाओं को 1400 रूपए देती हैं ।