भिलाई । आकाशगंगा सब्जी मंडी के थोक सब्जी व्यवसाई के साथ बैंक में गिरवी रखी गई कृषि भूमि का सौदा कर 30 लाख रूपए की ठगी करने वाले ग्राम मुरमुंदा के एक ही परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ सुपेला पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है । सब्जी व्यवसाई को पूरा परिवार विगत 9 वर्षों से रुपए प्राप्त करने के बाद 5 एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए लगातार गुमराह करता रहा ।
सुपेला पुलिस ने बताया कि प्रार्थी रविंदर सिंह पिता जान सिंह उम्र 36 साल निवासी दुग्गल कंपाउंड शास्त्री नगर में रहता है । सब्जी का व्यवसाय आकाश गंगा सुपेला में है । कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता थी। रविंदर ने सब्जी विक्रेता गया राम ग्राम मुरमुंडा से सब्जी मंडी आकाश गंगा सुपेला से जमीन खरीदने संबंधी आपसी बातचीत 06 नंवबर 2012 में हुई थी। 5 एकड़ जमीन देने मौखिक बात हुई थी इस पर गयाराम द्वारा बोला गया कि रुपयों की आवश्यकता है । रजिस्ट्री करवा दूंगा इस पर वह सन 2012 से 2019 तक कुल 30 लाख रू दिया गया है। पिता के खाते का संचालन रविंदर द्वारा किए जाने में पेमेंट पिताजी के खाते से 6 लाख रू रेखा बाई एवं शकुन बाई के कहने पर डोरे लाल साहू को 17-12-15 को चेक क्रमाक 605358 के माध्यम से 06 लाख रू दिया गया एवं 24 लाख रू किस्त किस्त में नगदी रकम अकाश गंगा सुपेला में ऑफिस में दिया गया। रकम देने के बाद भी गया राम साहू द्वारा जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया गया । रविंदर ने रकम वापस मांगा तो डोरे लाल साहू एवं गया राम ने दिनांक 3-7-19 को आकाशगंगा स्थित दुकान में आकर कहा कि तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेंगे उसके एवज में मैं 5 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी देने की बात कही जिस डोरे लाल पिता गया राम साहू एरेखा बाईए श्रीमती शकुन बाई ने रविंदर के एक मित्र राकेश कुमार के साथ दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर एक एग्रीमेंट डोरे लाल ने बनवाया है। जिसमें डोरे लाल की मां शकुन बाई साहू 57 साल की चाची रेखा साहू के नाम की जमीन जो कि मुरमुंदा पटवारी हल्का न-44 रानिम-अहिवारा तह-धमधा जिला दुर्ग कि भूमि जिसकी ऋण पुस्तिका क्र पी -43, 0786 था खसरा न-क्रमश 1, 39, 46, 49, 66 रकबा क्रमशः 0.430 हे0, 0.600 हे0, 0.290 हे0, 0.180 हे0, 0.620 हे0 कुल खसरा 05 एवं कुल रकबा 2.120 हे0 बेचने का पक्का सौदा 100 रू के स्टाम्प क्रमाक एल 88489 दो प्रति के साथ हुआ जिसमे 30 लाख रू प्राप्त कर लेना एवं भूमि को किसी के नाम पर पंजीयन कराने संबंधी विस्तृत इकरारनामा उक्त भूमि स्वामी विक्रेता रेखा साहू एशकुन साहू एवं क्रेता रविंदर सिह के मध्य दिनाक 03-07-19 को हुआ गवाह के रूप में राकेश कुमार और डोरेलाल ने हस्ताक्षर करने के उपरांत ई स्टाम्प सर्टिफिकेट जिसका क्रमाक 1एनसीजी11632303615717आर रकम 1000 रू जमा कर मुख्तारनामा उक्त संबध का रेखा साहू पत्नी लेखचंद साहू उम्र 48 साल साकिन मुरमुंदा एवं श्रीमती शकुन बाई पति गयाराम साहू 57 साल निवासी मुरमुंदा के द्वारा रविंदर सिंह के नाम का पावर ऑफ अटर्नी बनवाया । जिसमे रेखा साहू एशकुन साहू और रविंदर सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए एवं साक्षी में राकेश कुमार पिता कन्हैया उम्र 36 साल निवासी खुर्सीपार एवं डोंरेलाल साहू पिता गयाराम साहू निवासी मुरमुंदा तह.धमधा जिला दुर्ग के ही हस्ताक्षर एवं अगुठा पंजीयन गवाह है जिसका टोकन 13 दिनांक 03.07.19 मे दस्तावेजों में दर्ज है। ऋण पुस्तिका मांगने पर नहीं दिए जाने के कारण रविंदर को संदेंह हुआ कि साथ ठगी की जा रही है इस पर एग्रीमेंट एवं पावर ऑफ अटर्नी में दिए गए जमीनों का खसरा नंबर की जानकारी च्वाइस सेंटर से की तो पता चला कि .1. पावर ऑफ अटर्नी दर्ज खसरा नंबर 66 रकबा 0.620 हे0 का भूमि संदीप फाउडेशन मैनेजमेट ट्रस्टी संदीप कुमार झा के नाम पर है। जो निवासी कोटेश्वर प्लाजा जीएन रोड मुलुंड वेस्ट मुंबई का रहने वाला है 2. पावर ऑफ अटर्नी मे दर्ज खसरा न-39 रकबा 0.600 हे0 को दिनांक 26 अगस्त 2013 मे बैक ऑफ महाराष्ट्र आईएफएससी कोड एूएएचबी0001657 भू स्वामी शकुन बाई धर्मपत्नी गयाराम द्वारा माडगेज गिरवी रखी गई है। डोरे लाल साहू एवं गयाराम साहू ,सकुन , रेखा साहू इन लोगों के द्वारा यह जानते हुए भी कि खसरा न-66 भूमि स्वामी विक्रेता का नहीं है। यह जानते हुये कि खसरा न-39 बैक आफ महाराष्ट्र में माडगेज रखा हुआ है। जानबूझकर एग्रीमेंट एवं पावर आफ अटर्नी भूमि रजिस्ट्री हेतु दिया गया । ऋण पुस्तिका ना देकर 5 एकड भूमि रजिस्ट्री भी नही कराई गई एवं छल करते हुये 30 लाख रू प्राप्त कर षडयंत्र पूर्वक मुझसे धोखाधडी की गई । शिकायत पर सुपेला पुलिस के द्वारा आरोपी गया राम उनकी पत्नी शकुन बाई साहूए भाई की पत्नी रेखा बाई साहू पुत्र गोरेलाल साहू के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत कल रात 7ः30 बजे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।