भिलाई। आकाशगंगा सब्जी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रविन्दर सिंह के साथ बैंक में गिरवी रखी गई कृषि भूमि का सौदा कर 30 लाख की ठगी करने वाले ग्राम मुरमुंदा के एक ही परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ सुपेला पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। सब्जी व्यवसायी को पूरा परिवार विगत 9 वर्षो से राशि मिलने के बावजूद सौदाशुदा 5 एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए लगातार गुमराह कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया है। सुपेला पुलिस ने अपराध क्र-49/2021 भादवि की धारा 420, 34 के तहत लिखित शिकायत पर से जाँच उपरांत अपराध दर्ज कर लिया।
सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिसोदिया ने बताया किए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत आवेदन में कहा गया है किए रविंदर सिंह पिता जान सिंह उम्र 36 साल निवासी दुग्गल कंपाउंड शास्त्री नगर में रहता है एवं सब्जी का व्यवसाय आकाश गंगा सुपेला भिलाई में करता है उसे कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता थी इसलिए प्रार्थी ने गयाराम जो सब्जी मंडी आकाश गंगा सुपेला भिलाई में उसे अपने प्लांट बाड़ी की सब्जी बिक्री करता था उसे उसकी जमीन खरीदने संबंधी आपसी बातचीत 6 नंवबर 2012 में हुई थी जो उसने कहा कि, हमारे पास जमीन है हम आपको अपनी खेती की जमीन बेच देंगे इसके बाद 5 एकड़ जमीन देने मौखिक बात हुई थी इस पर गयाराम द्वारा बोला गया कि, मुझे रुपयों की आवश्यकता है रकम दे दो फिर जमीन की रजिस्ट्री करवा दूंगा इस पर वह सन 2012 से 2019 तक कुल 30 लाख रू प्रार्थी द्वारा दिया गया। उसने अपने पिता के खाते से एवं स्वयं के खाते से पेमेंट पिताजी के खाते से 6 लाख रू रेखा बाई एवं शकुन बाई के कहने पर डोरे लाल साहू को 17 दिसंबर 15 को चेक क्रमाक 605358 के माध्यम से 06 लाख रू दिया गया एवं 24 लाख रू किस्त किस्त में नगदी रकम अकाश गंगा सुपेला में प्रार्थी के ऑफिस में दिया गया रकम देने के बाद भी गया राम साहू द्वारा जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया गया तो प्रार्र्थी ने अपनी दी गई रकम वापस माँगी। डोरे लाल साहू एवं गया राम ने 3 जुलाई 19 को उसकी दुकान में आकर बोले कि, मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं करूंगा उसके एवज में मैं तुमको 5 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी देता हूँ तुम जिसको चाहो बेच सकते हो या अपने नाम में कर सकते हो इस बात पर मेरी रजामंदी थी डोरे लाल पिता गया राम साहू, रेखा बाई, श्रीमती शकुन बाई यह सभी साथ आये और बोले कि, दुर्ग चलकर हम एग्रीमेंट बनाकर के पावर ऑफ अटर्नी तुमको दे देते हैं। इस पर प्रार्र्थी अपने एक मित्र राकेश कुमार के साथ दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर एक एग्रीमेंट डोरे लाल ने बनवाया है जिसमें डोरे लाल की माँ शकुन बाई साहू 57 साल की चाची रेखा साहू के नाम की जमीन जो कि मुरमुंदा पटवारी हल्का न-44 रानिम-अहिवारा तह-धमधा जिला दुर्ग कि भूमि जिसकी ऋण पुस्तिका क्र पी -43, 0786 था खसरा न.क्रमश 1, 39, 46, 49, 66 रकबा क्रमशः रू 0.430 हे., 0.600 हे., 0.290 हे., 0.180 हे., 0.620 हे. कुल खसरा 05 एवं कुल रकबा 2.120 हे. बेचने का पक्का सौदा 100 रू के स्टाम्प क्रमाक एल 88489 दो प्रति के साथ हुआ जिसमे 30 लाख रू प्राप्त कर लेना एवं भूमि को किसी के नाम पर पंजीयन कराने संबंधी विस्तृत इकरारनामा उक्त भूमि स्वामी विक्रेता रेखा साहू, शकुन साहू एवं क्रेता रविंदर सिह के मध्य 03 जुलाई 19 को हुआ गवाह के रूप में राकेश कुमार और डोरेलाल ने हस्ताक्षर करने के उपरांत ई स्टाम्प सर्टिफिकेट जिसका क्रमाक 1एनसीजी11632303615717आर रकम 1000 रू. जमा कर मुख्तारनामा उक्त संबध का रेखा साहू पत्नी लेखचंद साहू उम्र 48 साल साकिन मुरमुंदा एवं श्रीमती शकुन बाई पति गयाराम साहू 57 साल निवासी मुरमुंदा के द्वारा मेरे नाम रविंदर सिंह के नाम का पावर ऑफ अटर्नी बनवाया जिसमे रेखा साहू, शकुन साहू और मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए एवं साक्षी में राकेश कुमार पिता कन्हैया उम्र 36 साल निवासी खुर्सीपार एवं डोंरेलाल साहू पिता गयाराम साहू निवासी मुरमुंदा तह-धमधा जिला दुर्ग के ही हस्ताक्षर एवं अगुठा पंजीयन गवाह है जिसका टोकन 13 दिनांक 03-07-19 मे दस्तावेजों में दर्ज है जिसका पंजीयन मीना वढेरा उपपंजीयक दुर्ग एसआर-1 ने पंजीयन विधिवत किया है पंजीयन करते समय तक डोरेलाल एवं गयाराम द्वारा बोला गया कि मै ऋण पुस्तिका आपको दे दूंगा पुराने संबंधों का विश्वास करते हुए उन पर भरोसा किया परंतु डोरेलाल एवं गयाराम ने ऋण पुस्तिका नही दी है एवं बोले की अभी काम है बाद में दे दूंगा इसके पश्चात मैंने कई बार ऋण पुस्तिका मांगी की जमीन की रजिस्ट्री कराना है परंतु ऋण पुस्तिका नही दी तब मुझे संदेंह हुआकि मेरे साथ ठगी की जा रही है इस पर मैने एग्रीमेंट एवं पावर ऑफ अटर्नी में दिए गए जमीनों का खसरा नंबर की जानकारी च्वाइस सेंटर से की तो प्रार्थी को पता चला कि, 1- पावर ऑफ अटर्नी दर्ज खसरा नंबर 66 रकबा 0.620 हे0 का भूमि संदीप फाउडेशन मैनेजमेट ट्रस्टी संदीप कुमार झा के नाम पर है जो निवासी कोटेश्वर प्लाजा जीएन रोड मुलुंड वेस्ट मुंबई का रहने वाला है, 2- पावर ऑफ अटर्नी मे दर्ज खसरा न. 39 रकबा 0.600 हे. को 26 अगस्त 2013 मे बैक ऑफ महाराष्ट्र आईएफएससी कोड एमएएचबी0001657 भू स्वामी शकुन बाई धर्मपत्नी गयाराम द्वारा माडगेज गिरवी रखी गई है डोरे लाल साहू एवं गयाराम साहू, सकुन, रेखा साहू इन लोगों के द्वारा यह जानते हुए भी कि खसरा न-66 भूमि स्वामी विक्रेता का नहीं है यह जानते हुये कि खसरा-39 बैक आफ महाराष्ट्र में माडगेज रखा हुआ है जानबूझकर एग्रीमेंट एवं पावर आफ अटर्नी भूमि रजिस्ट्री हेतु प्रार्थी को दिया गया। ऋण पुस्तिका ना देकर 5 एकड भूमि रजिस्ट्री भी नही कराई गई एवं छल करते हुये 30 लाख रू प्राप्त कर षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी से धोखाधडी की गई जिससे उपरोक्त भूमि स्वामी एवं साक्षी रेखा बाई शकुन डोरेलाल एवं गयाराम साहू द्वारा छल करके लाभ प्राप्त किया गया है और मुझे 30 लाख रू हानी छल करने से हुई है। उक्त शिकायत की जाँच पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्र-49/2021 भादवि की धारा 420, 34 दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।