Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: बड़ी खबर : जिस विधायक पर फेंकी गयी थी कालिख़… अब अदालत ने दिया दोषी करार…
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

बड़ी खबर : जिस विधायक पर फेंकी गयी थी कालिख़… अब अदालत ने दिया दोषी करार…

GrandNews
Last updated: 2021/01/23 at 12:08 PM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE

अदालत ने आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है। अदालत ने सोमनाथ भारती को सजा संबंधी फैसला शनिवार को तय किया है।

- Advertisement -

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ आकर एम्स में हंगामा किया। उसे रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं अदालत ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

अदालत ने भारती को आईपीसी की धारा 323, 353, 143 के तहत व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा तीन के तहत दोषी ठहराया है। इस आरोप में अधिकतम सजा 2 वर्ष तक है। ऐसे में तय है कि सजा के खिलाफ अपील तक भारती को जमानत मिल जाएगी। कानून के तहत तीन वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में अपील दायर करने तक जमानत का प्रावधान है।

- Advertisement -

वहीं अदालत ने मामले में सह-आरोपी जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू एवं राकेश पांडे को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों का बिना शक अपराध साबित करने में असफल रहा है ऐसे में वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

- Advertisement -

यह मामला 2016 का है। पेश मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया।

शिकायत में कहा गया था कि तीन सौ अधिक समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की थी। इस मामले में भारती की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी।

TAGGED: GRAND NEWS, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), आम आदमी पार्टी, ग्रैंड न्यूज़, विधायक सोमनाथ भारती
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article खुशखबरी : ट्रेनों में अब ई-कैटरिंग की मिलेगी सुविधा… IRCTC ने इन रेलवे स्टेशनों की जारी की सूची…
Next Article तीन दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी… चुनाव अभियान का करेंगे शंखनाद…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Stock Market: अचानक बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे रेलवे के ये स्टॉक्स , इरकॉन, रेलटेल में 12 फीसदी तक की तेजी
Business Exclusive Grand News छत्तीसगढ़ रेलवे June 4, 2025
CG NEWS : युक्तियुक्तकरण : छत्तीसगढ़ में 4456 शिक्षकों को नवीन पदस्थापना, 16 जिलों में कलेक्टरों की मौजूदगी में हुई काउंसिलिंग पूरी
छत्तीसगढ़ June 4, 2025
CG NEWS: आगजनी की घटना को लेकर तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर,पीड़ित ने एसपी से की शिकायत
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ June 4, 2025
CG NEWS : मनरेगा आबंटित भूमि पर मशीन से अवैध मिट्टी खनन, परिवहन पर विभाग मौन
छत्तीसगढ़ बिलासपुर June 4, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?