चारा घोटाला के दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा. झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को लालू यादव की जमानत पर सुनवाई की. इस दौरान CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई जिसके बाद कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित किया है.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल सप्लीमेंटरी पेटिशन और सीबीआई कोर्ट के फैसले की कॉपी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसका विरोध लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 फरवरी मुकर्रर की है.
लालू प्रसाद द्वारा दाखिल जमानत याचिका में आधी सजा (करीब 44 साल) महीने की काट लेने की बात कही गई है. इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई हुआ था, जिस दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट के फैसले की एफिडेविट कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी.
लालू यादव पर चारा घोटाले के छह केस
लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाला के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और एक बिहार में दर्ज है. झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है, जिसमें सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है. सजायाफ्ता लालू प्रसाद इन दिनों बीमार चल रहे हैं जिनका इलाज एम्स नई दिल्ली में चल रहा है. लालू प्रसाद के वकील की मानें तो जमानत मिल जाती है तो लालू को रांची आने की आवश्यकता नहीं होगी। बेल बांड आदि फार्मेलिटी पूरा कर दिल्ली से ही उन्हें रिहा किया जा सकता है. बहरहाल हाईकोर्ट में 5 फरवरी को होनेवाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.