भारतीय क्रिकेटर और ओपनर बायें हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन की मुश्किल बढ़ती दिख रही हैं। वाराणसी में गंगा में नौकायन के दौरान प्रतिबंध के बावजूद प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय दिवाकर कुमार की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है।
अदालत ने परिवाद विचारण योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए पंजीकृत करते हुए छह फरवरी की तिथि नियत की है। बर्थराकला चौबेपुर निवासी अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह के अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने दाखिल परिवाद में कहा कि क्रिकेटर शिखर धवन की सोशल मीडिया में 23 जनवरी को गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर वायरल हुई थी। बर्ड फ्लू की आशंका में एहतियातन जिला प्रशासन ने प्रवासी पक्षियों के दाना खिलाने पर रोक लगाई गई है। उनका चालान न करके गंगा में नाव चलाने वाले नाविकों पर पुलिस ने कार्रवाई की।
काशी भ्रमण पर आए थे बल्लेबाज शिखर धवन
क्रिकेटर शिखर धवन बीती 20 जनवरी को काशी भ्रमण पर आए थे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके दूसरे दिन उन्होंने साथ ही गंगा में नौकायन करते हुए साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया था। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नौकायन के दौरान साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगा रखी है।
प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाते हुए शिखर धवन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिलाधिकारी ने कार्रवाई का निर्देश दिया। इस संबंध में सीओ दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि सभी नाविकों के साथ बैठक कर उन्हें जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बारे में समझाया गया था। इसके बावजूद नौकायन के दौरान क्रिकेटर को नाविक ने प्रतिबंध के बारे में नहीं बताया था। इसलिए नाविकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है।