शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। लोगों के लिए घर में अपना बार बनाने का शौक भी महंगा होने जा रहा है और अब उन्हें इसके लिए हर साल सरकार को राजस्व देना होगा। नई आबकारी नीति के अनुसार घर में छह लीटर से ज्यादा शराब या बीयर रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी फीस 51,000 रुपये तय की गई है। यह लाइसेंस एक साल के लिए वैध होगा और आपको हर साल इसे रिन्यू कराना होगा। लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए हर साल 12 हजार रुपये देने होंगे।
उल्लेखनीय है कि गौतमबुद्ध नगर जिले में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्होंने अपने घर में निजी बार बना रखे हैं और उसमें वह महंगी विदेशी शराब का बड़ा स्टॉक रखते हैं, जिसे वह स्टेट्स सिंबल से भी जोड़कर देखते हैं।
अब ’सरकारी’ और ’ठेका’ नहीं
इसके साथ ही शासन के निर्देश पर अब किसी भी शराब की दुकान पर सरकारी और ठेका शब्द नहीं लिखा जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि शासन से नए आदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब शराब की दुकानों पर सरकारी और ठेके शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कहीं पर भी देशी, अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की दुकानों पर सरकारी और ठेका शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी दुकान संचालकों को निर्देश किए जा रहे हैं। जिले में देशी, अंग्रेजी और बीयर की 391 दुकानें हैं और अब सभी पर ठेकों के स्थान पर दुकान लिखा जाएगा।
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