हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चैधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि प्रदीप चैधरी को हिमाचल प्रदेश के बद्दी की निचली अदालत ने एक मामले में सजा सुनाई है। प्रदीप को तीन साल की सजा और 85 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस वजह से हरियाणा सरकार ने सदस्यता रद्द करने का कदम उठाया।
स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक प्रदीप चैधरी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है। बता दें कि नियमानुसार दो साल से अधिक सजा होने पर दोषी सदस्य की संसद और विधानसभा सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। अब प्रदीप चैधरी एक महीने के अंदर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।