दिल्ली- केन्द्र सरकार ने किसान नरसंहार से संबंधित सामग्री, खाते हटाने के अपने आदेश का अनुपालन करने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक़ सरकार ने आदेश का पालन नहीं कारने पर कड़ी क़ानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। हैशटैग के साथ कंटेंट ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, जिसे इन्फ्लेशन पैशन, नफरत और बहुत गलत तरीके से अफ़वाह फैलाने वाला और भड़काऊ बनाया गया था । सरकार ने नोटिस में आधा दर्जन से अधिक सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंचों के फ़ैसलों को उद्धृत किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था क्या है और अधिकारियों के अधिकार क्या हैं। ट्विटर एक मध्यस्थ होने के नाते सरकार के अनुसार निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि भड़काऊ सामग्री शान्ति और व्यवस्था को प्रभावित करेगी।
ट्विटर अदालत की भूमिका नहीं निभा सकता है और आदेश ना मानने के लिए किसी भी का औचित्य को सही साबित नहीं कर सकता, सरकारी आदेशोंका अनुपालन नहीं करने के लिए ट्विटर पर फेस पेनल एक्शन लिया जा सकता है।