रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी की सिंगल बेंच में हुई।
बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने सहायक प्राध्यापकों के 66 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके खिलाफ दुर्गेश सागर ने अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि इस पद के लिए याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था। साक्षात्कार के बाद महाविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी की। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से अनुसूचित जाति वर्ग से चयनित अनावेदक क्रमांक-3 के चयन को चुनौती देते हुए कहा था, कि महाविद्यालय ने उसकी शैक्षिणिक योग्यता व शैक्षिक अनुभव को दरकिनार करते हुए स्कोरकार्ड से ज्यादा अंक दिए हैं। साथ ही अनावेदक क्रमांक तीन का चयन विधि विपरीत तरीके से किया गया है।
सिंगल बेंच ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद इंदिरा गांधी कृषि विवि में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।