स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। जिसके चलते इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन को 2 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन न होने के आधार पर कॉमेडियन को जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मुनव्वर के खिलाफ दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी है। इतना ही नहीं जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर आरोप था कि उन्होंने नववर्ष पर इंदौर के एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद 2 फरवरी को इंदौर पुलिस ने मुनव्वर और उनके चार साथियों गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब मध्य प्रदेश की एक स्थानीय कोर्ट ने पांच जनवरी को मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मुनव्वर के खिलाफ बीजेपी मेयर मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि फारूकी ने नए साल पर इंदौर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस मामले में चश्मदीदों ने बताया था कि एकलव्य अपने साथियों के साथ बतौर दर्शन इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम रुकवाने के बाग फारूकी समेत पांच लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।