रायपुर। राजधानी में 13 साल पहले प्रसव पीड़िता की मौत के मामले में जिला न्यायालय ने डाॅ. शकुन बागड़ी को एक साल के कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में जो तथ्य सामने आया है, उसके मुताबिक गर्भवती महिला को एक्सपाईरी इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी वजह से लेबर रुम पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ी और कुछ ही देर बार उसकी मौत हो गई।
पूरा मामला 2007 का है, जब मौसम श्रीवास्तव को प्रसव पीड़ा की वजह से बूढ़ापारा रायपुर स्थित बागड़ी नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। गर्भवती महिला को जब दाखिल किया गया, तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन नर्सिंग होम में उसे ड्रिप के साथ जो इंजेक्शन दिया गया, वह कालातीत हो चुका था, जिसकी वजह से महिला की हालत बिगड़ी और प्रसव से पहले ही उसकी मौत हो गई।
13 साल तक चली इस लंबी लड़ाई में आखिरकार सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया, जिसके पश्चात पाया गया कि नर्सिंग होम में बरती गई लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। जिस पर जिला न्यायालय ने नर्सिंग होम संचालिका शकुन बागड़ी के खिलाफ फैसला देते हुए एक साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना दंडित किया है।