सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य के निजी स्कूलों के गरीब छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्कूल बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराए।
Supreme Court stays Delhi High Court order directing private unaided schools in the national capital to provide free gadgets and Internet connection to poor students for online classes and claim a reimbursement from the state government
— ANI (@ANI) February 10, 2021
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इसके लिए राज्य सरकार के पैसे वसूले जाएंगे। इस फैसले पर दिल्ली सरकार ने पैसों की कमी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।