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सरकारी कर्मचारी किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज, सरकार को देना होगा मेडिक्लेम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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Last updated: 2021/02/14 at 6:04 PM
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। एससी के फैसले के मुताबिक कर्मचारी किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, जिसका मेडिक्लेम सरकार को भुगतान करना होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। कोर्ट के मुताबिक केंद्री कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इलाज के दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता है।

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दरअसल माजरा ये है कि एक रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी ने एक मेडिकल बिल के भुगतान की मांग की थी लेकिन सरकार मेडिक्लेम देने से इनकार कर रही थी। क्योंकि पेंशनर ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैनल के बाहर अस्पताल में इलाज कराया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैनल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मेडिक्लेम मिलना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि गंभीर बीमारी के इलात की स्थिति में कई बार मरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल के बाहर निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है।

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अब ऐसा कोई भी मामला मेडिक्लेम पाने का हकदार होगा। इस फैसले से और भी कई ऐसे लोगों को राहत मिल जाएगी जिन्होंने मजबूरी में पैनल के बाहर इलाज कराया हो।

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