रेल यात्रा के दौरान यदि आप भी छोटी-छोटी गलतियां करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी यात्रा खराब हो सकती है। यात्रा के दौरान भूल से भी यदि रेल लाइन पार करना, रेलवे परिसर में गंदगी फैलाना, चेन खींचना, रेल परिसर में झगड़ा करना, प्लेटफार्म से ट्रेन की ओर झांकना जैसे कार्य करते हैं तो ये अपराध है। रेलवे एक्ट में इस पर सजा का भी प्रावधान है। इसमें सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी ओर जबरदस्ती रेल रोकना बड़ा अपराध है, जिसकी सजा भी बड़ी है। विरोध-प्रदर्शन के लिए रेल को भी निशाना बनाया जाता है। रेल रोक दी जाती है। रेलवे एक्ट के तहत ऐसा करने पर दर्ज मुकदमे में 14 साल तक कैद हो सकती है। आइये जानते हैं ऐसी छोटी-छोटी बात जिस पर रेलवे में किस धारा के तहत सजा या जुर्माने का प्रवधान है।
रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर जुर्माना
स्टेशन प्रशासन रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेगा। मौके पर पकड़े जाने लोगों पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशन परिसर में साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन अब प्रतिदिन स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेगी। इसमें आरपीएफ के जवानों की मदद ली जाएगी। गंदगी फैलाते मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशन पर प्रत्येक गाड़ी के अनाउमेंट के दौरान सफाई को लेकर भी यात्रियों को संदेश दिया जा रहा है।
प्लेटफार्म से ट्रेन देखने के लिए झांका तो पांच सौ रुपये जुर्माना
प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर आती हुई ट्रेन को झांकना अपराध की श्रेणी में शामिल है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म किनारे से डेढ़ फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं। ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है। रुकने पर ही ट्रेन के अंदर जाना चाहिए। रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना या एक माह की सजा का प्रविधान है। आरपीएफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई करती है।
रेलवे लाइन पार किया तो जुर्माना या जेल
रेलवे लाइन पार करने वाले भी अब हो जाएं होशियार। एक प्लेटफार्म से दूसर प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेल यात्री शार्टकट यूज करना बंद कर दें। वरना उनकी यात्रा पर ग्रहण लग सकता है। रेलवे सुरक्षा बल ने लाइन पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रेल अधिनियम के तहत लाइन पार करने वालों पर 500 से एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जुर्माना भुगतान नहीं करने वालों को तीन माह के लिए जेल भेजने का भी प्रावधान है।
रेल परिसर में झगड़ा करना व अभद्रता करने पर भी कार्रवाई
रेलवे स्टेशन परिसर में जोर-जोर से बातें, झगड़ा करने, अभद्र व्यवहार पर रेलवे की धारा 145 के तहत कार्रवाई होती है। इसके लिए भी पांच सौ रुपये जुर्माना या एक माह के कारावास की सजा है। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर धारा 146 के तहत कार्रवाई होती है।
महिला कोच में बैठना अपराध
ट्रेन में भीड़ होने पर लोग महिला कोच या दिव्यांग कोच में घुस जाते है। ऐसा करने से पहले एक बार अवश्य सोंचे महिला कोच में सवार पुरुष यात्री रेलवे एक्ट की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के सवार होने पर धारा 155 की तहत कार्रवाई होती है। इसके अलावा ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर सफर करने वालों के खिलाफ 156 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसमें भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है या एक माह के कारावास की सजा हो सकती है।
अनावश्यक चेन पुलिंग पर एक हजार का जुर्माना
कभी-कभी रेल यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप से लोग चेन पुलिंग कर देते हैं। अब येसा करने पर एक हजार जुर्माना व तीन माह की कैद होती है। इसी तरह रेलवे की संपत्ति की चोरी करने पर थ्री रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट में तीन वर्ष की सजा भुगतनी पड़ सकती है।