रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद पुरानी सेवा की गणना और तत्कालिक लाभ को लेकर न्यायालय पहुंचने वाले शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग से बड़ा झटका लगा है। विभाग ने साफ कह दिया है कि सभी सुविधाओं की पात्रता उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन से स्कूल शिक्षा विभाग में आपका संविलियन हुआ है। उससे पहले की जो सेवा आपके द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग को दी गई है उसे संविलियन करते समय नहीं माना गया है और आप 1 जुलाई 2018 या उसके बाद से ही शासकीय कर्मचारी हैं ।
स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी किए गए इस पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा शिक्षकों का संविलियन 1 जुलाई 2018 स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ है, इसलिए समस्त लाभ उसी तिथि से गणना करके दिया जाएगा तथा पूर्व की सेवा अवधि के लिए किसी भी प्रकार की एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाएगा।
बता दें कि संविलियन होने के बाद राजकुमार कुर्रे एवं 4 अन्य शिक्षकों के द्वारा अपनी सेवा को 2004 के पूर्व का बताकर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अपने नियोक्ता के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा था। इसी मामले पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है और इस प्रकार के समस्त अभ्यावेदनों को एक सिरे से खारिज कर दिया है।