रायपुर। प्रदेश में कोरोना के गिरते ग्राफ और स्कूली बच्चों की शिक्षा की बदहाली को ध्यान में रखकर भूपेश कैबिनेट ने सोमवार 15 फरवरी से स्कूलों को खोले जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के मुताबिक फिलहाल केवल नवमीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए दो पालियों में स्कूल संचालित किए जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय और आदेश के मुताबिक कक्षाएं सोमवार से शुरु हो गईं हैं।
इस मामले में दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। भिलाई निवासी छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने ये याचिका लगाई है और सरकार के फैसले को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि शासन का निर्णय बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। स्कूल खुलने से बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग तो टूटेगी ही, बच्चों के कोरोना पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाएगा।
इसके अलावा अभी बच्चों को वैक्सीनेशन किए बिना ही स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है, जो ठीक नहीं है। इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से आज अर्जेंट हियरिंग करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।