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प्रशासनिक स्तर पर फर्जी शिक्षाकर्मियों को बचाने हो रही साजिश मामला थाना और जनपद पंचायत साजा से संबंधित

Last updated: 2021/02/18 at 11:31 AM
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5 Min Read
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नारद सिंह राजपूत द्वारा चार्जशीट मामले की हुई शिकायत

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बेमेतरा/साजा:-सीईओ जनपद पंचायत साजा द्वारा दिये गए कूटरचित दस्तावेजो को थाना प्रभारी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय साजा में दाखिल चार्जशीट मामले में कोहकाबोड़ निवासी सेवा निवृत्त शिक्षक नारद सिंह राजपूत द्वारा मुख्य सचिव,विधि विधायी सचिव,गृह सचिव,और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सचिव छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पास दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुध्द विभगगीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु शिकायत की गई, नारद सिंह राजपूत ने अपने शिकायत पत्र में यह आरोप लगाया है कि जब जनपद ने खुद फर्जी नियुक्ति किया है तो वो खुद अपराधी है क्योंकि दो दो बार की जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारियों ने चयन समिति को दोषी कहा है इसलिए जनपद के पूर्व अधिकारी कर्मचारी और पदाधिकारी लोग अपराधी है अपने पूर्व अधिकारी एवं अन्य को बचाने वर्तमान अधिकारी निश्चित ही प्रयास करेगी कि पूर्व के जिम्मेदार लोग न फसे ऐसे में एक आरोपित कार्यालय जहाँ लोग भृष्टाचार में गले तक डूबे हुए है के द्वारा द्वारा दिये दस्तावेज को आंख मूंदकर टी आई कैसे मान लिया इस पर प्रश्न उठना लाजिमी है दूसरी बात जिन 11 लोगो के विरुद्ध एफआईआर हुई है तो उनके बयान को भी टी आई आंख मूंदकर मान लिया सभी आरोपियों के बयान में काफी विरोधाभास है सब ने एक सा बयान दिए है कि हमने अपने आवेंदन मे कूटरचित प्रमाण पत्र नही लगाया,हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई और हमने नियुक्ति के समय कोई दवा आपत्ति नही की दूसरे तरफ जांच प्रतिवेदन और अधिकारियों के बयान में वो स्पष्ट रूप से लिखे है कि आरोपियों के आवेंदन में कूटरचित प्रमाणपत्र पाया गया जिसे सत्यापन कराने पर फर्जी होना पाया गया, यहाँ पर टी आई या विवेचना अधिकारी ने आरोपियों के बात को क्यो माना कि उसने नही लगाया थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि आरोपियों ने अपने आवेंदन मे प्रमाणपत्र नही लगाया तो फिर किसने लगाया, निश्चित ही चयन समिति ने लगाया होगा तो पुलिस का हाथ चयन समिति के गिरेबान तक क्यो नही पहुच पाई इस पर सवाल उठेगा ही पुलिस ये पता करने में नाकाम रही कि कूटरचित प्रमाणपत्रों को किसने लगाया ऊपर से जनपद ने सबूत जिसमे नियुक्ति से संबंधित मूल आवेंदन एवं अन्य अभिलेख भी बरामद नही कर पाई,और न ही नष्ट या गायब करने वालो के ऊपर साक्ष्य गायब या नष्ट करने का मामला दर्ज करा पाई ऊपर से खाना पूर्ति करने के लिए आधी अधूरी विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया जिससे आगे आरोपियों को लाभ मिल सकती है ऐसे कृत्यों से जनमानस में शासन प्रशासन और न्याय ब्यवस्था के प्रति भरोसा कम होता है

इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत साजा से मोबाइल में संपर्क करने पर उसके निजी वर्कर अस्वस्थ होने की जानकारी दी जिससे उनका कथन नही मिल पाया हालांकि आज पूरे दिन वो कार्यालय में ऑन ड्यूटी थी!

कथन
जनपद पंचायत साजा भी एक सरकारी कार्यालय है उनके द्वारा जो भी दस्तावेज दी गई उसे ही मैं न्यायालय में चार्जशीट के साथ पेश किया हूँ इस तरह की कोई बातें है तो अब न्यायालय ही बता पायेगा उसमे आगे क्या करना है
हर प्रशाद पांडे (थाना प्रभारी साजा)

कथन
प्रशासन द्वारा फर्जीयो के विरुद्ध कार्यवाही की अराजकता से काफी क्षुब्ध हूँ इसकी शिकायत सीधे चार विभागों के सेक्रेटरी के पास किया हूँ,!
नारद सिंह राजपूत सेवा निवृत्त शिक्षक कोहकाबोड़

आर टी आई में दो अलग अलग आवेदकों को जनपद ने अलग अलग जानकारी दिया है

इसे पुलिस को दिया है जिसे उसने कोर्ट में चालान पेश किया है

खेल प्रमाण पत्र वाली कालम में ———-सलग्न है पहले आर टी आई में दिया है

———–सलग्न नही है करेक्शन किया है उसे दूसरी बार आर टी आई में दिया

————–निरंक थाने में दिया वो भी छायाप्रति की छायाप्रति मूल को गायब कर दिया गया है

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