Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Social Media & OTT Rule: नेटफ्लिक्स-अमेजन से लेकर फेसबुक-ट्विटर के लिए बने सख्त कानून
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONAL

Social Media & OTT Rule: नेटफ्लिक्स-अमेजन से लेकर फेसबुक-ट्विटर के लिए बने सख्त कानून

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/02/25 at 4:23 PM
Neeraj Gupta
Share
4 Min Read
SHARE

मोदी सरकार ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। अब नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हों या फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए सख्त नियम बन गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा। सरकार तीन महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।

- Advertisement -

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी की हैं। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होंगे।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

सोशल ​मीडिया के कानून तीन महीने में लागू होंगे

- Advertisement -

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया। इसमें 2 श्रेणियां होंगी। एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

- Advertisement -

शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा। इसके अलावा कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर फैलता रहता है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशों से संबंध, दुष्कर्म जैसे अहम मामलों को शामिल किया जाएगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।

TAGGED: GRAND NEWS, INDIA
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article नव प्रेरणा कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी छात्र ले सकतें है निःशुल्क प्रवेश, पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च
Next Article कृषि की नई तकनीक से वनांचल के किसान आमदनी में कर रहे हैं इजाफा
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG weather : छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदला रुख, आज कई जगहों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के आसार, रायपुर में भी बौछारें संभव
CG weather : छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदला रुख, आज कई जगहों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के आसार, रायपुर में भी बौछारें संभव
Grand News May 11, 2025
CG NEWS :  खेत में बुजुर्ग की लाश मिलने से मचा हड़कंप, पास में मिली जहरीली शीशी से आत्महत्या की आशंका 
CG NEWS : खेत में बुजुर्ग की लाश मिलने से मचा हड़कंप, आत्महत्या की आशंका!
छत्तीसगढ़ बिलासपुर May 11, 2025
CG Stunt Viral Video : बिलासपुर की सड़कों पर आधी रात का स्टंट, दो लड़कियों की सनरूफ से उड़ान, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, देखें वायरल वीडियो
CG Stunt Viral Video : बिलासपुर की सड़कों पर आधी रात का स्टंट, दो लड़कियों की सनरूफ से उड़ान, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, देखें वायरल वीडियो
छत्तीसगढ़ बिलासपुर May 11, 2025
CG NEWS : हाईकोर्ट बिलासपुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की संशोधित तिथि को वापस लिया, अब छुट्टियां रहेंगी पहले की तरह
CG NEWS : हाईकोर्ट बिलासपुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की संशोधित तिथि को वापस लिया, अब छुट्टियां रहेंगी पहले की तरह
Grand News May 11, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?