घर से बाहर निकलते समय प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य
कांकेर – नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इसके रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक कलेक्टर द्वारा संपूर्ण कांकेर जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क, फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क, फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कलेक्टर चन्दन कुमार ने कहा है कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मंुह, नाक ढ़कने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये बगैर पुनः प्रयोग न किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार बिना मास्क, फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोबिड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा एवं नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।