Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: छत्तीसगढ़ : अगर खरीदना चाहते है प्लॉट और दुकान… तो हो जाये सावधान… जिला-प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsछत्तीसगढ़रायपुर

छत्तीसगढ़ : अगर खरीदना चाहते है प्लॉट और दुकान… तो हो जाये सावधान… जिला-प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 

Poonam Shukla
Last updated: 2021/02/27 at 1:10 PM
Poonam Shukla
Share
2 Min Read
SHARE

 

 

- Advertisement -
Ad image

रायपुर। भवन अथवा भूखंड खरीद में दस्तावेज काफी अहम होते हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जिनमें प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी हो जाती है। आमतौर पर लोग पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई घर, प्लॉट या दुकान खरीदने में लगा देते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ धोखा हो जाए फिर वह कहीं के नहीं रह जाते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय कबीरधाम के सहायक संचालक ने एक एडवाइजरी की है। नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय कबीरधाम के सहायक संचालक ने बताया कि भवन अथवा भूखंड खरीदने के पूर्व बिल्डर, कॉलानाईजर, भूखंड, भवन विक्रेता, सहकारी समिति अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में निम्न दस्तावेजों की मांग कर आवश्यक जांच कर लें एवं वैद्य पाए जाने पर भवन, भूखंड क्रय करने की कार्यवाही करें।

- Advertisement -

उन्होंने बताया कि बिल्डर या संस्था का नगर निगम/नगर पालिका अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूमि क्रय संबंधी दस्तावेज, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास (एप्रूव लेआउट) की प्रति एवं उसमें भूखंड की स्थिति, नगर निगम/नगर पालिका/अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व द्वारा जारी कॉलोनी विकास की अनुमति क्रमांक एवं दिनांक सहित उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार शासन के राजस्व विभाग के भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, कॉलोनी अथवा समूह आवास की स्थिति में नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा एवं विक्रेता के पक्ष में नवीनतम बी-1 की प्रति होनी चाहिए।

- Advertisement -

उन्होंने बताया कि स्वीकृत अभिन्यास में आरक्षित 15 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. भूमि, स्कूल, उद्यान हेतु आरक्षित भूमि बंधक भूखंड/बंधक फ्लैट न खरीदें। कृषि भू-उपयोग वाली भूमि का आवास मद में उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा अवैध प्लाटिंग की भूमि भी न खरीदें।

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG : जिले के कलेक्टर ने गर्ल्स स्कूल में 40 छात्राओं को… निःशुल्क सेनेटरी पेड का किया वितरण
Next Article BREAKING : छग और ओड़िशा के… सीएस और डीजीपी के खिलाफ… हाईकोर्ट ने जारी किया… अवमानना नोटिस
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Health News: सुबह उठते ही पानी पीएं — मस्तिष्क, त्वचा, पाचन सब मिलेंगे बेहद लाभ!
Grand News Health June 21, 2025
International Yoga Day 2025 LIVE: योग दिवस पर गरियाबंद में मंत्री टंक राम वर्मा विधायक रोहित साहू कर रहे योगाभ्यास; बच्चों से लेकर बड़ों तक जोश में है पूरा राष्ट्र
Grand News June 21, 2025
CG NEWS : अंधेरे में डूबा सुलभ शौचालय: सफाई की व्यवस्था नहीं, राहगीर एवं सिंध समाज परेशान
Grand News छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर June 21, 2025
21 June Raashiphal: जानिए किसे मिलेगा तरक्की का तोहफा और किसके सितारे डालेंगे अड़चन!”
Grand News राशिफल June 21, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?