नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से किसान आंदोलन से जुड़े एक ट्वीट के मामले में झटका लगा है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ तुमकुर की जिला अदालत द्वारा जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने 9 अक्टूबर 2020 को पुलिस को किसान आंदोलन से संबंधित दो ट्वीट करने को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.
कंगना रनौत ने इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कंगना ने याचिका में मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने उनकी ओर से पेश होकर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की. इस पर हाईकोर्ट ने कहा, ‘पहले आप आपत्ति का अनुपालन करें, उसके बाद ही हम आपके निवेदन पर विचार कर सकते हैं.’