Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: राज्य सरकार का बड़ा फैसला : जहरीली शराब पीने से गई जान… तो दोषियों को मिलेगी सजा-ए-मौत… 20 लाख का जुर्माना
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

राज्य सरकार का बड़ा फैसला : जहरीली शराब पीने से गई जान… तो दोषियों को मिलेगी सजा-ए-मौत… 20 लाख का जुर्माना

Poonam Shukla
Last updated: 2021/03/02 at 4:52 PM
Poonam Shukla
Share
3 Min Read
SHARE

 

चंडीगढ़। बीते साल पंजाब के अमृतसर, तरनतारन व गुरदासपुर जिले में जहरीली शराब से हुई 100 से ज्यादा मौतों के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट में लिए गए एक निर्णय के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति नशीली दवाएं डालकर नकली शराब बेचता है और उसे पीने से किसी की मौत हो जाती है, ऐसे दोषियों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

- Advertisement -
Ad image

यह फैसला मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया। प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिमंडल ने ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर नकेल कसने और ऐसे व्यक्तियों को सजा देने के लिए एक्साइज एक्ट में योजनाबद्ध तबदीली करने का फैसला लिया। यह फैसला अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन जिलों में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है जहां जुलाई, 2020 में नकली और मिलावटी शराब का सेवन करने से कई कीमती जानें चली गई थीं।

- Advertisement -

ऐसे मामलों, जहां नकली या नाजायज शराब के उपभोग से व्यक्ति की मौत या हालत गंभीर हो जाते है, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए एक्ट में मिसाली संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई। पंजाब आबकारी एक्ट में इन धाराओं को शामिल करने का उद्देश्य कानून तोडऩे वालों के मन में कानून का खौफ पैदा करना और दोषियों को कठोर सजा देना है।

- Advertisement -

बताया गया है कि पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 में इसकी उप धारा (1) के तौर पर नई धारा 61-ए शामिल की गई है जिसमें यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति उसके द्वारा तैयार की या बेची गई शराब में किसी भी किस्म के हानिकारक या विशेष पदार्थ जिससे दिव्यांगता या गंभीर हालत या मौत हो सकती है, मिलाता है या मिलाने की अनुमति देता है, सजा का हकदार होगा। व्यक्ति की मौत होने की सूरत में ऐसे दोषी को मौत या उम्रकैद की सजा देने के साथ 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

दिव्यांग या गंभीर हालत की स्थिति में दोषी को कम से कम 6 साल से उम्रकैद तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसी तरह किसी अन्य गंभीर नुकसान पहुंचने की स्थिति में दोषी को एक साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। किसी तरह जख्मी न होने के मामले में दोषी को 6 माह तक की कैद और 2.50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

 

XCheck Digital Badge

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article कंगना रनौत को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार
Next Article सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद… लव मैरिज… और फिर पत्नी लापता…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG News : राजिम में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन चोरी, आरोपी सीसीटीवी में कैद
Grand News छत्तीसगढ़ राजिम June 21, 2025
CG Crime : छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर फिर बड़ी कार्रवाई, ठाणे से दो आरोपी गिरफ्तार!
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ दुर्ग June 21, 2025
CG News : फर्जी हस्ताक्षर कर पुस्तैनी जमीन का बटवारानामा दस्तावेज तैयार कर पीएम आवास योजना से पैसा लेकर मकान एवं दुकान बना डाला
Grand News छत्तीसगढ़ राजनांदगांव June 21, 2025
Technology : मोबाइल टेक्नोलॉजी सम्मेलन के पहले दिन प्रतियोगिता, लाइव ट्रेनिंग और एग्जीबिशन में दिखा युवा उत्साह, 2000 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा
Grand News Technology छत्तीसगढ़ रायपुर June 21, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?