छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने IPS रजनेश सिंह और अरविंद कुजूर सहित 6 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई से रोक लगा दी है। अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित EE आलोक अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल ने याचिका लगाई थी। इसके बाद CJM कोर्ट के आदेश पर बिलासपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की एकल खंडपीठ में हुई।
IPS रजनेश सिंह, SP अरविंद कुजूर, DSP अशोक जोशी, अजितेश सिंह, TI संजय देवस्थले व लगरेरू खेस ने अधिवक्ता अनिल पिल्लई, अनुपम दुबे व रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की थी। बताया कि साल 2014 में जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालन अभियंता (EE) आलोक अग्रवाल के ठिकानों पर ACB ने छापे मारे थे। इसको लेकर EE अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल ने CJM कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था।
हाईकोर्ट ने FIR की कार्रवाई पर लगाई रोक
CJM कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। परिवाद में अफसरों को उत्तरवादी के रूप में जिक्र किया गया था। इस संशय के आधार पर दर्ज FIR को चलने योग्य न बताते कार्रवाई रोकने की मांग की गई। साथ ही अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को विधि सम्मत न होने के आधार पर खारिज किए जाने की भी अपील की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।