जिला प्रशासन की आंखमूंद कार्रवाई का हर्जाना ग्वालियर जिले के कलेक्टर को भुगतना पड़ गया है, क्योंकि आदेश उनकी ही कलम से जारी किया गया था। ग्वालियर में एक व्यापारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने मिलावटखोरी और अमानक मसाले बेचने के मामले में रासुका दर्ज कर दिया था, जिस पर व्यापारी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यापारी को निर्दोष पाया और जिला प्रशासन पर अंधाधूंध, बगैर पड़ताल के कार्रवाई करने पर फटकार लगाई।
दरअसल, व्यापारी पर अमानक और मिलावटी मसाले बेचने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन रासुका दर्ज कर दिया था। मामला 28 जनवरी का है। इस पर व्यापारी ने जिला प्रशासन के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाई। इस पूरे मामले में न्यायालय ने व्यापारी को निर्दोष करार देते हुए रासुका हटा दिया, तो कलेक्टर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंक दिया।