कर्नाटक। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी है। जारी सर्कुलर के अनुसार दरगाहों और मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे। इसके साथ ही दिन में लाउडस्पीकर की आवाज एयर क्वालिटी के मानकों के हिसाब से तय होंगे।
कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार अब सलत, जूमा कुतबा, बयान और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद में मौजूद लाउडस्पीकर का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मस्जिद के आसपास ऊंची आवाज वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मस्जिद के अंदर मुअज्जिन को एंप्लिफायर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है।
सर्कुलर में प्रदूषण को कम करने के लिए खाली जगहों पर छायादार और फलदार पेड़ लागने, पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी लागने, मस्जिद में भिखारियों को भीख देकर बढ़ावा देने से बचने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद अब हाई कोर्ट के एक फैसले की चर्चा हो रही है।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि अजान पर कोई रोक नहीं है। अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है। लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। इसलिए मुअज्जिन बिना किसी लाउडस्पीकर के भी मस्जिद से अजान पढ़ सकता है।